Monday, February 23, 2026
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टैरिफ़ पर अमेरिकी सुप्रीम कोर्ट के फ़ैसले से क्या भारत के साथ ट्रेड डील का अब कोई मतलब नहीं रह गया है?

मोदी और ट्रंप

इमेज स्रोत, AFP through Getty Images

इमेज कैप्शन, बीते 6 फ़रवरी को भारत और अमेरिका ने एक संयुक्त बयान में ट्रेड डील के फ़्रेमवर्क की जानकारी दी थी

डोनाल्ड ट्रंप के टैरिफ़ को अमेरिकी सुप्रीम कोर्ट में अवैध करार दिए जाने के बाद ये सवाल उठने लगा है कि अब अमेरिका और भारत के बीच ट्रेड डील का क्या होगा.

इस महीने की शुरुआत में अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने भारत के साथ अंतरिम ट्रेड डील पर सहमति बनने की जानकारी देते हुए भारत पर लगे 50 प्रतिशत टैरिफ़ को घटाकर 18 प्रतिशत करने की घोषणा की थी. साथ ही ये दावा किया था कि भारत ने रूसी तेल ख़रीद बंद करने पर रज़ामंदी दे दी है.

इस 50 प्रतिशत टैरिफ़ में 25 प्रतिशत रेसिप्रोकल टैरिफ़ था जबकि 25 प्रतिशत टैरिफ़ रूसी तेल ख़रीद को लेकर दंडात्मक रूप से लगाया गया था.

जब शुक्रवार को अमेरिकी सुप्रीम कोर्ट ने ट्रंप के ग्लोबल टैरिफ़ को 6-3 के मत से ग़ैरक़ानूनी घोषित किया, तो उसके तुरंत बाद ट्रंप ने दूसरे क़ानून (ट्रेड एक्ट 1974 की धारा 122) का सहारा लेते हुए नए सिरे से पहले 10 प्रतिशत ग्लोबल टैरिफ़ लगाने और फिर शनिवार को इसे बढ़ाकर 15 प्रतिशत करने का एलान किया.

Suhas
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Suhas Bhokare is a journalist covering News for https://onlinemaharashtra.com/
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